होशियारपुर, 10 अप्रैल :– पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सरकार द्वारा 25 नवंबर 2024 को जारी नोटिफिकेशन की धारा 2.0 को रद्द करते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों में बने मकानों को बिजली कनेक्शन देने के आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत अनाधिकृत कॉलोनियों में 31 जुलाई 2024 से पहले खरीदे गए भूखंडों पर बने मकान पी.ई. के लिए पात्र होंगे। एस.पी.सी.एल. में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया।
एनआरसी के लिए आवेदन करना होगा
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच किसी अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदता है तो उसे पंजीकृत कराने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग से एनआरसी के लिए आवेदन करना होगा। ओह। सी. इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है. पी.एस.पी.सी.एल. इन प्लाटों पर बने मकानों को बिजली कनेक्शन भी जारी किये जा रहे थे। माननीय न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और माननीय न्यायाधीश विकास सूरी की खंडपीठ ने डॉ. की पत्नी जयश्री बग्गा को जमानत दे दी। होशियारपुर निवासी अजय बग्गा द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा गया कि 31 जुलाई 2024 से पहले पंजीकरण करवाने और कमरे आदि बनवाने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं न देने का फैसला भेदभावपूर्ण, निरर्थक, मनमाना, अनावश्यक और पक्षपातपूर्ण है।
पंजाब के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता के.एस. डडवाल ने माननीय न्यायालय को बताया कि जयश्री बग्गा ने 24 सितम्बर 2024 को सिल्वर एस्टेट में 11 मरले का प्लाट खरीदा था तथा 28 मार्च 2022 को पी.एस.पी.सी.एल. को अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया था। विभाग ने 1 अप्रैल 2024 को बिना किसी नोटिस के यह कनेक्शन काट दिया।
उच्च न्यायालय में याचिका दायर
प्लाट में कमरे बनाने के बाद 24 जून 2024 को स्थाई कनेक्शन लेने का अनुरोध किया गया, लेकिन कनेक्शन न मिलने पर पी.एस.पी.सी.एल. को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 अगस्त 2024 को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। डब्ल्यू. पी. 20729 वर्ष 2024 में दायर की गई। माननीय न्यायालय ने सरकार को इस पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे, लेकिन 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया गया।
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