नई दिल्ली, 6 जुलाई : भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) डीवाई चंद्रचूड़ को कौन नहीं जानता? उन्हें रिटायर हुए 8 महीने हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई. को जल्द से जल्द बंगला खाली करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगला तत्काल खाली करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा- आपसे अनुरोध है कि आप बिना किसी देरी के माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी से बंगला नंबर 5, कृष्ण मेनन मार्ग खाली करवाएं।
2022 के नियम 3बी के अनुसार उन्हें 6 महीने और बंगले में रहने की अनुमति दी गई थी। यह अवधि 10 मई, 2025 को समाप्त हो गई थी। उन्हें 31 मई, 2025 तक अतिरिक्त अवधि के लिए बंगले में रहने की अनुमति दी गई थी।
पूर्व सी.जे.आई. ने बताई वजह
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बंगला खाली न करने की वजह साफ की है। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें किराए पर नया आवास आवंटित किया है। हालांकि, लंबे समय से वहां कोई नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से घर की हालत बहुत खराब थी।
फिलहाल इसके रखरखाव का काम चल रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मैंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दे दी है। जब घर का काम पूरी तरह से बहाल हो जाएगा, तो मैं बिना किसी देरी के वहां शिफ्ट हो जाऊंगा।’
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