चंडीगढ़, 19 मार्च : अम्रितपाल सिंह के सात साथियों पर से सरकार ने एन.एस.ए. की धारा को हटा लिया है। अब खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत सुरक्षा वारंट के आधार पर असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब लाया जा रहा है।
यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने दी। अदालत को बताया गया कि अमृतपाल सिंह और उनके दो अन्य सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इन 1000 कर्मचारियों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा, और उनकी पुनर्नियुक्ति पर बाद में विचार किया जाएगा। जिन सहयोगियों को लाया जा रहा है, उनमें गुरमीत सिंह बुक्कनवाल, दलजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजेके, कुलवंत सिंह राओके, वरिंदर फौजी, बसंत सिंह और हरजीत सिंह शामिल हैं। इन सभी को अजनाला कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से अदालत में प्रस्तुत की गई जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित निर्देश देने का आश्वासन दिया। यह स्थिति न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कानून के शासन और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।
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