चंडीगढ़, 18 मार्च : पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिस के मुताबिक अब किसी थाने या यूनिट में तैनात पंजाब पुलिस के मुख्य कांस्टेबल (मुंशी) के कार्यकाल की अवधि को अधिकतम 2 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
इस संबंधी बातचीत के दौरान डी.एस.पी. गौरव यादव ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जवाबदेही को सुनिश्चित करने, पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने और कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके तहत, किसी भी पुलिस थाने या इकाई में तैनात मुंशी का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा, और इस अवधि के समाप्त होने पर उन्हें किसी अन्य स्टेशन या यूनिट में स्थानांतरित किया जाएगा।
तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे आदेश
ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और इनका पालन सख्ती से किया जाएगा। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस ने एक ठोस ढांचा तैयार किया है, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
नशा तस्करों से निपटने की नई नीति तैयार
पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों से निपटने के लिए एक नई नीति भी तैयार की है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के तहत, पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करी के मामलों में अधिक सक्रियता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएग।
जिससे समाज में नशे के प्रभाव को कम किया जा सके। इस प्रकार, पंजाब पुलिस का यह नया आदेश न केवल कार्यकाल की अवधि को सीमित करता है, बल्कि पुलिसिंग की गुणवत्ता और दक्षता को भी बढ़ाने का प्रयास करता है।
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