July 8, 2025

कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है।

कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने...

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत तैयार की गई एक अभिनव भूमि पूलिंग नीति की घोषणा की, जो राज्य भर में पारदर्शी और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देगी। यह नीति, पिछली भूमि अधिग्रहण नीतियों के विपरीत, स्वैच्छिक भागीदारी को प्राथमिकता देकर भूमि मालिकों को राज्य की प्रगति में सक्रिय भागीदार बनने का अधिकार देती है।

किसानों के लिए भूमि पूलिंग नीति के अद्वितीय लाभ: (स्पष्टीकरण)

नई भूमि पूलिंग नीति की तुलना पुरानी भूमि अधिग्रहण नीति से करने पर नीति के लाभ स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक एकड़ भूमि का बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपये है, तो पुरानी नीति के तहत इसे 1.2 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया जाएगा, जो कि कलेक्टर रेट 30 लाख रुपये को 2 के कारक (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) से गुणा करने और 100% मुआवजा जोड़ने के बाद इस भूमि का कुल मूल्य है।

इसके विपरीत, लैंड पूलिंग नीति के तहत, भूस्वामी को एक एकड़ भूमि देने के बदले में 1000 वर्ग गज विकसित आवासीय क्षेत्र और 200 वर्ग गज व्यावसायिक क्षेत्र मिलेगा। आवासीय क्षेत्रों के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ग गज और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए 60,000 रुपये प्रति वर्ग गज की कीमत मानते हुए, भूमि मालिक को प्राप्त कुल कीमत लगभग 4.2 करोड़ रुपये (1000 वर्ग गज x 30,000 रुपये + 200 वर्ग गज x 60,000 रुपये) होगी। इससे भूमि पूलिंग नीति के महत्वपूर्ण लाभ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं।