चंडीगढ़, 5 नवम्बर : पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) के सीनेट और सिंडिकेट के पुनर्गठन को लेकर बढ़ते राजनीतिक बवाल के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख नरम करते हुए पुनर्गठन के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के तहत ये बदलाव केंद्र सरकार द्वारा बाद में निर्धारित तिथि से ही लागू होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि बदलावों को लागू करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी। यह फैसला छात्रों, विपक्षी दलों और किसान संघों सहित विभिन्न समूहों द्वारा किए गए कड़े विरोध के बाद आया है। विवाद तब शुरू हुआ जब ‘ट्रिब्यून समूह’ ने शनिवार को यह खबर प्रकाशित की, जिससे पंजाब और चंडीगढ़ में बड़ा राजनीतिक बवाल मच गया।
केंद्र सरकार द्वारा तत्काल कार्यान्वयन को रोकने के कदम को एक रणनीतिक विराम के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, इसके समर्थकों का कहना है कि विश्वविद्यालय को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए ये सुधार आवश्यक हैं।
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