चंडीगढ़, 13 मई : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ड्रग रैकेट के सरगना एवं पूर्व डीएसपी जगदीश भोला द्वारा जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और ड्रग नेटवर्क चलाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। यह आश्चर्य पंजाब सरकार द्वारा भोला की सजा को निलंबित करने के आवेदन का विरोध करने के तर्क के मद्देनजर व्यक्त किया गया।
पंजाब सरकार ने कहा कि भोला के खिलाफ जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। यदि उनकी सजा निलंबित कर दी गई तो इसका असर पूरे पंजाब पर पड़ेगा। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
भोला ने रिहा करने की लगाई थी गुहार
भोला ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उसकी सजा लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे रिहा किया जाए। आवेदन के अनुसार, सीबीआई अदालत ने उन्हें दो मामलों में 12 और 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जो एक साथ चलनी थी, लेकिन जेल अधिकारी कह रहे हैं कि एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि भोला की सजा अभी पूरी नहीं हुई है, उसने 11 साल 5 महीने की सजा पूरी कर ली है और दोनों सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि भोला की सजा के खिलाफ कई अपीलें उच्च न्यायालय में लंबित हैं। भोला की सजा को कड़ी शर्तों के साथ निलंबित किया जा सकता है। पंजाब सरकार की आपत्ति पर हाईकोर्ट ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
यह भी देखें :https://bharatdes.com/punjab-government-told-the-high-court-majithia-faces-minor-threat/

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