April 23, 2026

बंदी सिखों को बड़ी राहत: हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी जमानत

बंदी सिखों को बड़ी राहत: हाई कोर्ट ने उम्रकैद

नई दिल्ली, 23 अप्रैल : मई 2019 से जेल में बंद तीन सिख बंदियों को बड़ी राहत देते हुए Punjab and Haryana High Court ने उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर जमानत दे दी है। हाई कोर्ट से राहत पाने वालों में Harcharan Singh, Ravinderpal Singh Mehna और Jagdev Singh Talania शामिल हैं, जो 2019 से जेल में बंद थे।

यह फैसला जस्टिस Harsimran Singh Sethi और जस्टिस Deepak Manchanda की डिवीजन बेंच ने सुनाया।
अदालत ने 2024 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है।

NIA कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

इससे पहले NIA की विशेष अदालत, मोहाली ने इन तीनों को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने (धारा 121), साजिश (121A) और Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में विभिन्न पक्षों की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने पैरवी की। सिख लीगल असिस्टेंस बोर्ड की ओर से भी केस को मजबूती से रखा गया।

पंथक वकील जसपाल सिंह मंझपुर के अनुसार, जमानती मुचलके भरने के बाद आने वाले दिनों में तीनों की रिहाई संभव है। हालांकि, अदालत ने केवल सजा को निलंबित किया है, मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। यह फैसला फिलहाल आरोपियों को अस्थायी राहत देता है।

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