दिल्ली, 30 जुलाई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जुलाई) को भीड़ नियंत्रण में पैलेट गन के इस्तेमाल पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि वह इसके SOP पर विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका दो घायल व्यक्तियों की ओर से दायर की गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा नियमावली परिस्थितियों के अनुसार पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देती है। आपको इस नियम को चुनौती देनी होगी। आपकी याचिका में बिना रोक की मांग की गई है।
वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि घटना में रबर की बजाय मेटल पैलेट का इस्तेमाल किया गया, जिसे रोका जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि हम विचार करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उचित याचिका दायर की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस मामले में प्रोटोकॉल भी बनाने वाले हैं।
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