July 30, 2026

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: भोजशाला के पास मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़, 30 जुलाई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के बगल में एक स्थान उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय को खसरा नंबर 596 वाली भूमि पर, जिसे दरगाह की भूमि बताया गया है, शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। यह स्थान विवादित परिसर से सटा हुआ और उपयुक्त है।

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश दोनों पक्षों को आपसी सहमति से किसी अन्य वैकल्पिक स्थान का चयन करने से नहीं रोकेगा।

सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि सरकार दो पक्षों के बीच अधिकारों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती और उसका ध्यान केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

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