April 17, 2026

ठाकुर दिलीप सिंह को भगोड़ा घोषित, मोहाली CBI अदालत का बड़ा फैसला

ठाकुर दिलीप सिंह को भगोड़ा घोषित...

मोहाली, 17 अप्रैल: मोहाली की विशेष CBI अदालत ने 2015 के कार बम धमाके मामले में लंबे समय से फरार आरोपी ठाकुर दिलीप सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आरोपी नामधारी संप्रदाय से जुड़ा बताया जा रहा है और वह लंबे समय से जांच एजेंसियों से बचता आ रहा था।

अदालत ने कहा कि आरोपी को कई बार पेश होने के मौके दिए गए, लेकिन वह निर्धारित समय में अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए, जिसमें मुनादी भी शामिल थी, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

देश छोड़कर फरार हुआ आरोपी

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अनमोल नारंग ने बताया कि दिलीप सिंह पर 4 दिसंबर 2015 के कार बम धमाके में शामिल होने का आरोप है। जांच के दौरान वह देश छोड़कर फरार हो गया था और तब से गिरफ्तारी से बच रहा है।

जांच एजेंसियों ने आरोपी की तलाश राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी की। 13 मई 2021 को अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया।

रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी

CBI ने 31 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी का कोई पता नहीं चल सका।

अदालत ने माना कि आरोपी के लगातार फरार रहने से मुकदमे की कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। इसी के चलते अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया, जिससे अब आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज हो सकेगी।