May 3, 2026

खतरनाक कैदियों के लिए पंजाब सरकार ला रही है नया जेल बिल

खतरनाक कैदियों के लिए पंजाब सरकार ला...

चंडीगढ़, 3 मई :  पंजाब सरकार उच्च-जोखिम वाले कैदियों, संगठित अपराधियों और अन्य खतरनाक अपराधियों के प्रबंधन के लिए उच्च- सुरक्षा जेलों और मौजूदा जेलों के अंदर विशेष उच्च-जोखिम वाले ज़ोन स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कदम उन गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जो जेलों से बाहर अपने अपराधी नेटवर्क चला रहे हैं।

पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल, 2026

जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि सरकार ने ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल, 2026’ तैयार किया है। यह बिल मौजूदा जेल प्रशासन को आधुनिक और तकनीकी दिशा प्रदान करेगा। इसे विशेष विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया, और यह ‘जेल एक्ट, 1894’ की जगह लेगा, जो केवल हिरासत और अनुशासन तक सीमित था और आधुनिक चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाता था। बिल का उद्देश्य कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करना है।

तकनीकी उपकरणों का व्यापक इस्तेमाल

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि बिल के तहत जेलों में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का व्यापक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं : ई-जेल प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, बायोमेट्रिक पहचान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी, आरएफआईडी ट्रैकिंग, एंटी-ड्रोन सिस्टम उच्च-जोखिम वाले कैदियों के लिए विशेष उच्च-सुरक्षा ज़ोन बनाए जाएंगे, ताकि अन्य कैदियों पर नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सके। इसके अलावा, जेल की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खोज, विश्लेषण और खुफिया (RAI) विंग भी स्थापित किया जाएगा।

कैदियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण

बिल में कैदियों का वर्गीकरण उम्र, लिंग, आपराधिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और व्यवहार के आधार पर करने का प्रावधान है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, बुजुर्गों और बीमार कैदियों के लिए प्रबंध शामिल हैं। महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग रिहायशी क्षेत्र, महिला स्टाफ की तैनाती, और गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

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