शिमला, 17 जून 2026: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आदेश दिया है कि वह पंजीकृत आर्किटेक्ट मनुज शारदिया का लाइसेंस अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दे।
कोर्ट ने मनुज शारदिया को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई तब तक रहेगी, जब तक वह अपना स्पष्टीकरण नहीं दे देता और अनाडेल क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति संबंधी फॉर्म-12 जमा न करने के मामले में कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर लेता।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट को बताया गया था कि भवन निर्माणकर्ता को 15 मार्च 2025 को पहाड़ी को अधिकतम 3.50 मीटर तक काटने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि अनुमति के समय ढलान की तस्वीरें अपलोड ही नहीं की गई थीं।
रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं मिली कि एक साल से अधिक समय बीतने के बावजूद आर्किटेक्ट ने उन तस्वीरों की हार्ड कॉपी टीसीपी विभाग में जमा करने की कोई कोशिश की हो।
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