फिरोजपुर, 8 अप्रैल : कुत्तों को पालने का शौंक रखने वालों को अब कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने पालतू जानवरों, पक्षियों और कुत्तों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शॉप्स रूल्स 2018 के तहत कुछ आवश्यक नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार, कुत्तों और बिल्लियों की खरीद-फरोख्त में संलग्न सभी दुकानदारों, ब्रीडर्स और ऑनलाइन व्यापारियों को पंजाब पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 50,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने की कैद का सामना करना पड़ सकता है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी
उन्होंने बताया कि फिरोजपुर जिले में इस कार्य में संलग्न सभी दुकानदारों और ब्रीडर्स को जल्द से जल्द पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिनका मोबाइल नंबर 9478054485 है, ताकि वे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। यह कदम न केवल जानवरों के कल्याण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह व्यापार में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देगा।
उपायुक्त ने जिलावासियों से यह भी अपील की कि वे किसी भी पालतू जानवर को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह पंजीकृत ब्रीडर या दुकान से हो। यह न केवल उनके लिए बल्कि उन जानवरों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने के हकदार हैं। इस प्रकार के नियमों का पालन करके हम सभी मिलकर जानवरों के कल्याण में योगदान कर सकते हैं।
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