नई दिल्ली : सरकार और विपक्ष के बीच देर रात तक चली बहस के बाद लोकसभा ने वक्फ विधेयक को मंजूरी दे दी गई और आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
सरकार और विपक्षी दलों के बीच बहस के बाद बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। विधेयक पारित करने के लिए सदन मध्य रात्रि के बाद तक चालू रहा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक की प्रति फाड़ दी और इसे मुसलमानों पर हमला बताया।
सरकार ने हर आपत्ति का जवाब दिया और चिंताओं का समाधान किया, जिसमें विपक्षी दलों का यह कहना भी शामिल था कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। सरकार ने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि यह विधेयक उनकी मस्जिदों और दरगाहों को छीनने या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए है।
नया कानून अधिसूचना की तारीख से लागू होगा
नया कानून अधिसूचना के दिन से लागू हो जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति से संबंधित कानून दशकों से अस्तित्व में है। इसे अदालतों द्वारा पलटा नहीं गया है और ऐसे शब्दों का उल्लेख निर्वाचन क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से अधिक सुरक्षित दुनियां में कोई देश नहीं है। विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद सावंत ने विधेयक में संशोधन पेश किया, जिसे सदन ने खारिज कर दिया। इस बीच रिजिजू के संशोधन को मंजूरी दे दी गई। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
बिल पर विपक्षी दलों ने बदले स्वर
विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जेडी (यू), टीडीपी और एलजेपी (आर) समेत एनडीए के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट नजर आए, जबकि पहले मजबूत विरोध का दावा करने वाले विपक्षी दलों के सुर बदल गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई दलों को विधेयक पर नहीं, बल्कि संशोधन के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। हालांकि, दोनों खेमों ने अपने-अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था।
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