मानसा: तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003 के जिला नोडल अधिकारी दर्शन सिंह, अश्वनी कुमार सीनियर, निर्मल सिंह, लीला राम मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानसा में तंबाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करने वाले तथा दुकानों, खोहों व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू धूम्रपान करने वाले लोगों पर नकद जुर्माना लगाया तथा उन्हें तंबाकू सेवन से शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक किया। दर्शन सिंह ने बताया कि टीम ने शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जाकर खाद्य पदार्थों के साथ-साथ तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों, स्टॉलों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की।
जांच के दौरान दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद खुली सिगरेट बेचते पाए गए। दुकानों पर 18 वर्ष से कम आयु के वयस्कों को तंबाकू बेचने पर रोक लगाने संबंधी कोई संकेत भी नहीं लगा था। इस तरह वे तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे। मानसा के बटिया वाला चौक के आसपास की दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर दुकानदार तंबाकू पी रहे थे।
उन पर 9 चालान कर जुर्माना लगाया गया। इस अवसर पर उप समूह शिक्षा एवं सूचना अधिकारी दर्शन सिंह ने कहा कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए तंबाकू नियंत्रण नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि कोटपा 2003 को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी तथा आने वाले समय में भी तंबाकू अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों के साथ-साथ तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों, ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि की चेकिंग जारी रहेगी तथा कहीं भी अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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