टोरंटो, 12 अप्रैल : कनाडा के आव्रजन संरक्षण अधिनियम (124.1.सी) के अनुसार, ऐसा कोई भी व्यक्ति अपराधी माना जाएगा जो किसी विदेशी नागरिक को कनाडा में ऐसी स्थिति में नियुक्त करता है, जिसके लिए उस विदेशी नागरिक को इस अधिनियम के तहत काम करने की अनुमति नहीं है। आज ब्रैम्पटन में आयोजित एक बैठक में, प्रसिद्ध पत्रकार सतपाल सिंह जोहल ने बताया कि ओंटारियो में, जो नियोक्ता अवैध विदेशी श्रमिकों को रोजगार देते हैं, उन्हें उल्लंघन की गंभीरता और संख्या के आधार पर प्रति उल्लंघन 25,000 डॉलर से लेकर 400,000 डॉलर तक का भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
अवैध श्रमिकों की होगी घर वापसी
हाल ही में, लगभग सात सौ अवैध श्रमिकों को ओंटारियो से उनके देश वापस भेजा गया था, जो इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। सतपाल सिंह जोहल ने इस संदर्भ में कहा कि कनाडा के कानून बिना वर्क परमिट के काम करने और ऐसे श्रमिकों को नौकरी पर रखने के मामले में स्पष्ट और कठोर हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अनजाने में किसी कानूनी समस्या में न फंसें। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों ही कनाडा के आव्रजन कानूनों के प्रति सजग रहें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें।
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