August 4, 2026

जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, कमिश्नर कोर्ट ने लगाई रोक

जौहर यूनिवर्सिटी

रामपुर, 04 अगस्त 2026: रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर कोर्ट में केस रहने तक बुलडोजर नहीं चलेगा। यह आदेश कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने सोमवार शाम दिया। कोर्ट में करीब ढाई घंटे तक सुनवाई चली। अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है।

इससे पहले 27 जुलाई को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी गई थी। अगले दिन सुनवाई की तारीख 3 अगस्त तय की गई थी।

RDA के उपाध्यक्ष के आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कमिश्नर कोर्ट में 20 जुलाई को अपील दायर की थी। इस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी। लेकिन मुरादाबाद में अधिवक्ता की मृत्यु के चलते 28 जुलाई को शोक घोषित कर दिया गया था।

इसके चलते 27 जुलाई को यूनिवर्सिटी के वकील जुनैद एजाज ने एक दिन पहले ही सुनवाई के लिए अर्जी लगाई थी।

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